7वें वेतन ओयाग में 01.01.1986 (3रे
वेतन आयोग) के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन और नोशनल वेतन की गणना
1986 के पूर्व सेवानिवृत्त पेन्शनधारियों एवं पारिवारिक पेन्शनभोगियों के
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय।
पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1986 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
वेतन आयोग) के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन और नोशनल वेतन की गणना
1986 के पूर्व सेवानिवृत्त पेन्शनधारियों एवं पारिवारिक पेन्शनभोगियों के
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय।
पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1986 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय,
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1986 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1986 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
इसके पूर्व कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016— पी.एण्ड प.डब्ल्यु.—ए2 दिनांक
04.08.2016 के तहत् 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/मृत सरकारी
कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन
उनके वर्तमान पेन्शन को 2.57 से गुणा करके किया निर्धारित किया गया था एवं
विकल्प 1 के व्यहार्यता पर विचार करने हेतु सचिव, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण
विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया था। कमिटि द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रथम विकल्प के अनुसार
1986 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी केन्द्रीय पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर का
सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु उनके
सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के मूल वेतन को 7सी.पी.सी. के आधार पर सम्बन्धित
लेवल में नोशनली निर्धारित किया जाए तत्पश्चात् उक्त वेतन का 50 प्रतिशत
सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं 30 प्रतिशत पारिवारिक पेन्शन के रूप में निर्धारित
किया जाए। नोशनल वेतन निर्धारण उस समय में लागू वेतन निर्धारण के नियमों का
पूरी तरह से पालन किया जाए। वैसे मामलों में जिसमें पारिवारिक पेन्शनर बढ़ी
हुई दर से पारिवारिक पेन्शन का हकदार है, वैसे मामलों में उन्हें दिनांक
01.01.2016 से पेन्शन का निर्धारण नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत की दर से
नियमानुसार निर्धारित अवधि तक देय होगा।
04.08.2016 के तहत् 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/मृत सरकारी
कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन
उनके वर्तमान पेन्शन को 2.57 से गुणा करके किया निर्धारित किया गया था एवं
विकल्प 1 के व्यहार्यता पर विचार करने हेतु सचिव, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण
विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया था। कमिटि द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रथम विकल्प के अनुसार
1986 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी केन्द्रीय पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर का
सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु उनके
सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के मूल वेतन को 7सी.पी.सी. के आधार पर सम्बन्धित
लेवल में नोशनली निर्धारित किया जाए तत्पश्चात् उक्त वेतन का 50 प्रतिशत
सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं 30 प्रतिशत पारिवारिक पेन्शन के रूप में निर्धारित
किया जाए। नोशनल वेतन निर्धारण उस समय में लागू वेतन निर्धारण के नियमों का
पूरी तरह से पालन किया जाए। वैसे मामलों में जिसमें पारिवारिक पेन्शनर बढ़ी
हुई दर से पारिवारिक पेन्शन का हकदार है, वैसे मामलों में उन्हें दिनांक
01.01.2016 से पेन्शन का निर्धारण नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत की दर से
नियमानुसार निर्धारित अवधि तक देय होगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों विकल्पों से निर्धारित पेन्शन/पारिवारिक
पेन्शन में से जो अधिक लाभदायक विकल्प के आधार पर ही पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन
का निर्धारण किया जाए।
पेन्शन में से जो अधिक लाभदायक विकल्प के आधार पर ही पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन
का निर्धारण किया जाए।
वैसे सभी मामलों में जिनमें द्वितीय विकल्प के अनुसार निर्धारित पेन्शन प्रथम
विकल्प के आधार पर कैलकुलेटेड पेन्शन से ज्यादा है, वैसे मामलों में संशोधित
पेन्शन ही अन्तिम माना जाएगा।
विकल्प के आधार पर कैलकुलेटेड पेन्शन से ज्यादा है, वैसे मामलों में संशोधित
पेन्शन ही अन्तिम माना जाएगा।
उदाहरण 1
कोई सरकारी कर्मचारी 4थे वेतन आयोग के वेतनमान 975—1660 में मूल वेतन 1210 था,
दिनांक 31.12.1984 को सेवानिवृत्ति हुए। 1.1.016 को संशोधन से पूर्व उनका
पेन्शन 4191 था।
दिनांक 31.12.1984 को सेवानिवृत्ति हुए। 1.1.016 को संशोधन से पूर्व उनका
पेन्शन 4191 था।
डी.ओ.पी.पी.डब्ल्यु के ओ.एम. दिनांक 4.8.16 के में उकद्धृत द्वितिय विकल्प के
अनुसार उनके मासिक पेन्शन में 2.57 से गुणा कर 1.1.2016 से मासिक पेन्शन 10771
निर्धारित किया गया।
अनुसार उनके मासिक पेन्शन में 2.57 से गुणा कर 1.1.2016 से मासिक पेन्शन 10771
निर्धारित किया गया।
अब प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 1.1.1996 से वेतनमान 3200—4900 में नोशनल
वेतन 3710 निर्धारित किया जाएगा एवं दिनांक 1.1.2016 से पी.बी.1, ग्रेड वेतन
2000 में रू.8910 निर्धारित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिनांक 1.1.2016 से नोशनल
वेतन लेवल—3 में 23100 निर्धारित किया जाएगा। तथा प्रथम विकल्प के अनुसार
दिनांक 1.1.2016 से उक्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति पेन्शन 11550 होगा।
वेतन 3710 निर्धारित किया जाएगा एवं दिनांक 1.1.2016 से पी.बी.1, ग्रेड वेतन
2000 में रू.8910 निर्धारित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिनांक 1.1.2016 से नोशनल
वेतन लेवल—3 में 23100 निर्धारित किया जाएगा। तथा प्रथम विकल्प के अनुसार
दिनांक 1.1.2016 से उक्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति पेन्शन 11550 होगा।
कोई सरकारी कर्मचारी 4थे वेतन आयोग के वेतनमान 975—1660 में मूल वेतन 1210 था
एवं उनकी मृत्यु दिनांक 31.12.1984 पूर्व हुई। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व
उनका पारिवारिक पेन्शन 3500 था।
एवं उनकी मृत्यु दिनांक 31.12.1984 पूर्व हुई। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व
उनका पारिवारिक पेन्शन 3500 था।
डी.ओ.पी.पी.डब्ल्यु के ओ.एम. दिनांक 4.8.16 के में उकद्धृत द्वितिय विकल्प के
अनुसार उनके मासिक पारिवारिक पेन्शन में 2.57 से गुणा कर 1.1.2016 से मासिक
पारिवारिक पेन्शन 9000 निर्धारित किया गया।
अनुसार उनके मासिक पारिवारिक पेन्शन में 2.57 से गुणा कर 1.1.2016 से मासिक
पारिवारिक पेन्शन 9000 निर्धारित किया गया।
अब प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 1.1.1996 से वेतनमान 3200—4900 में नोशनल
वेतन 3710 निर्धारित किया जाएगा एवं दिनांक 1.1.2016 से पी.बी.1, ग्रेड वेतन
2000 में रू.8910 निर्धारित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिनांक 1.1.2016 से नोशनल
वेतन लेवल—3 में 23100 निर्धारित किया जाएगा। तथा प्रथम विकल्प के अनुसार
दिनांक 1.1.2016 से उक्त कर्मचारी का पारिवारिक पेन्शन 9000 निर्धारित होगा।
वेतन 3710 निर्धारित किया जाएगा एवं दिनांक 1.1.2016 से पी.बी.1, ग्रेड वेतन
2000 में रू.8910 निर्धारित किया जाएगा। तत्पश्चात् दिनांक 1.1.2016 से नोशनल
वेतन लेवल—3 में 23100 निर्धारित किया जाएगा। तथा प्रथम विकल्प के अनुसार
दिनांक 1.1.2016 से उक्त कर्मचारी का पारिवारिक पेन्शन 9000 निर्धारित होगा।
Source: http://doppw.gov.in/
COMMENTS (1)
Action initiation is highly praiseworthy.