7वें वेतन ओयाग में Pre-2006 (5वें वेतन आयोग) के पेंशनरों के
पेंशन और नोशनल वेतन की गणना
पेंशन और नोशनल वेतन की गणना
01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेन्शनधारियों एवं पारिवारिक पेन्शनभोगियों के
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय।
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय।
पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय,
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय,
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
इसके पूर्व कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016— पी.एण्ड प.डब्ल्यु.—ए2 दिनांक
04.08.2016 के तहत् 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/मृत सरकारी
कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन
उनके वर्तमान पेन्शन को 2.57 से गुणा करके किया निर्धारित किया गया था एवं
विकल्प 1 के व्यहार्यता पर विचार करने हेतु सचिव, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण
विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया था। कमिटि द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रथम विकल्प के अनुसार
1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी केन्द्रीय पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर का
सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु उनके
सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के मूल वेतन को 7सी.पी.सी. के आधार पर सम्बन्धित
लेवल में नोशनली निर्धारित किया जाए तत्पश्चात् उक्त वेतन का 50 प्रतिशत
सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं 30 प्रतिशत पारिवारिक पेन्शन के रूप में निर्धारित
किया जाए। नोशनल वेतन निर्धारण उस समय में लागू वेतन निर्धारण के नियमों का
पूरी तरह से पालन किया जाए। वैसे मामलों में जिसमें पारिवारिक पेन्शनर बढ़ी
हुई दर से पारिवारिक पेन्शन का हकदार है, वैसे मामलों में उन्हें दिनांक
01.01.2016 से पेन्शन का निर्धारण नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत की दर से
नियमानुसार निर्धारित अवधि तक देय होगा।
04.08.2016 के तहत् 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/मृत सरकारी
कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन
उनके वर्तमान पेन्शन को 2.57 से गुणा करके किया निर्धारित किया गया था एवं
विकल्प 1 के व्यहार्यता पर विचार करने हेतु सचिव, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण
विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया था। कमिटि द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रथम विकल्प के अनुसार
1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी केन्द्रीय पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर का
सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु उनके
सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के मूल वेतन को 7सी.पी.सी. के आधार पर सम्बन्धित
लेवल में नोशनली निर्धारित किया जाए तत्पश्चात् उक्त वेतन का 50 प्रतिशत
सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं 30 प्रतिशत पारिवारिक पेन्शन के रूप में निर्धारित
किया जाए। नोशनल वेतन निर्धारण उस समय में लागू वेतन निर्धारण के नियमों का
पूरी तरह से पालन किया जाए। वैसे मामलों में जिसमें पारिवारिक पेन्शनर बढ़ी
हुई दर से पारिवारिक पेन्शन का हकदार है, वैसे मामलों में उन्हें दिनांक
01.01.2016 से पेन्शन का निर्धारण नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत की दर से
नियमानुसार निर्धारित अवधि तक देय होगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों विकल्पों से निर्धारित पेन्शन/पारिवारिक
पेन्शन में से जो अधिक लाभदायक विकल्प के आधार पर ही पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन
का निर्धारण किया जाए।
पेन्शन में से जो अधिक लाभदायक विकल्प के आधार पर ही पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन
का निर्धारण किया जाए।
वैसे सभी मामलों में जिनमें द्वितीय विकल्प के अनुसार निर्धारित पेन्शन प्रथम
विकल्प के आधार पर कैलकुलेटेड पेन्शन से ज्यादा है, वैसे मामलों में संशोधित
पेन्शन ही अन्तिम माना जाएगा।
विकल्प के आधार पर कैलकुलेटेड पेन्शन से ज्यादा है, वैसे मामलों में संशोधित
पेन्शन ही अन्तिम माना जाएगा।
उदाहरण 1
कोई सरकारी कर्मचारी 5वें वेतन आयोग के वेतनमान 4000—6000 में मूल वेतन 4800
था, दिनांक 30.06.1999 को सेवानिवृत्ति हुए। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व उनका
पेन्शन 5424 था। इनके पेन्शन का निर्धारण निम्नानुसार होगा —
था, दिनांक 30.06.1999 को सेवानिवृत्ति हुए। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व उनका
पेन्शन 5424 था। इनके पेन्शन का निर्धारण निम्नानुसार होगा —
स्टेप 1: 1.1.2016 को द्वितीय विकल्प के … … … .. … 5424 गुणा 2.57 अर्थात् 13940
अनुसार 2.57 से गुणा कर मासिक पेन्शन
स्टेप 2: 1.1.2006 से पी.बी.1, ग्रेड वेतन 2400 में .. … … … … … … … … … 11330
नोशनल वेतन — 4800 गुणा 1.86 अर्थात् 11330
स्टेप 3: 1.1.2016 से नोशनल वेतन … … … … … … … … … … … … … … 29600
11330 गुणा 2.57 अर्थात् 29118 अत: पे मैट्रीक्स
में संशोधित वेतन लेवल 4 में 29600
स्टेप 4: प्रथम विकल्प के अनुसार 1.1.2016 से … … … … … … … … .. … … 14800
संशोधित पेन्शन होगा 1.1.2016 से नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत
अत: कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 से संशोधित मासिक पेन्शन उपरोक्त स्टेप 1 एवं
स्टेप 4 में से अधिक लाभदायक विकल्प अर्थात् 14800 होगा।
2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 से संशोधित मासिक पेन्शन उपरोक्त स्टेप 1 एवं
स्टेप 4 में से अधिक लाभदायक विकल्प अर्थात् 14800 होगा।
…….
उदाहरण 2
कोई सरकारी कर्मचारी 5वें वेतन आयोग के वेतनमान 4000—6000 में मूल वेतन 4800
था एवं उनकी मृत्यु दिनांक 31.12.2005 पूर्व हुई। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व
उनका पारिवारिक पेन्शन 3500 था। इनके पेन्शन का निर्धारण निम्नानुसार होगा —
था एवं उनकी मृत्यु दिनांक 31.12.2005 पूर्व हुई। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व
उनका पारिवारिक पेन्शन 3500 था। इनके पेन्शन का निर्धारण निम्नानुसार होगा —
स्टेप 1: 1.1.2016 को द्वितीय विकल्प के … … … … … 3500 गुणा 2.57 अर्थात् 9000
अनुसार 2.57 से गुणा कर पारिवारिक पेन्शन
स्टेप 2: 1.1.2006 से पी.बी.1, ग्रेड वेतन 2400 में .. … … … … … … … … … 11330
नोशनल वेतन — 4800 गुणा 1.86 अर्थात् 11330
स्टेप 3: 1.1.2016 से नोशनल वेतन … … … … … … … … .. … … … … … 29600
11330 गुणा 2.57 अर्थात् 29118 अत: पे मैट्रीक्स
में संशोधित वेतन लेवल 4 में 29600
स्टेप 4: प्रथम विकल्प के अनुसार संशोधित पारिवारिक … … … … … . … … … 9000
पेन्शन होगा 1.1.2016 से नोशनल वेतन
29600 का 30 प्रतिशत :: 8880 अर्थात् 9000
अत: कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 से संशोधित पारिवारिक पेन्शन उपरोक्त स्टेप 1
एवं स्टेप 4 में से अधिक लाभदायक विकल्प अर्थात् 9000 होगा।
2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 से संशोधित पारिवारिक पेन्शन उपरोक्त स्टेप 1
एवं स्टेप 4 में से अधिक लाभदायक विकल्प अर्थात् 9000 होगा।
Source: http://doppw.gov.in/
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