13 अगस्त को देश भक्त दिवस एवं भाई दूज के दिन निंगोल चक्कौबा को प्रतिबंधित
अवकाश घोषित करने के सम्बंध में***भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) *** राज्य सभा*** अतारांकित प्रश्न संख्या : 596 *** राष्ट्रीय कैलेन्डर में अधिक अवकाश शामिल करना *** उत्तर *** सरकार द्वारा एक वर्ष में घोषित किए जाने वाले कुल अवकाशों की अधिकतम सीमा को
ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा
करना संभव नहीं है।
अवकाश घोषित करने के सम्बंध में***भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) *** राज्य सभा*** अतारांकित प्रश्न संख्या : 596 *** राष्ट्रीय कैलेन्डर में अधिक अवकाश शामिल करना *** उत्तर *** सरकार द्वारा एक वर्ष में घोषित किए जाने वाले कुल अवकाशों की अधिकतम सीमा को
ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा
करना संभव नहीं है।
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
***
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 596
(दिनांक 20.07.2017 को उत्तर दिया गया)
( राष्ट्रीय कैलेन्डर में अधिक अवकाश शामिल करना )
596. श्री के. भावानंद सिंह :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को 13 अगस्त को मनाए जाने वाले देश भक्त दिवस तथा भाई दूज के
दिन मनाए जाने वाले निंगोल चक्कौबा को प्रतिबंधित अवकाश के रूप में घोषित करने
तथा उन्हें राष्ट्रीय कैलेन्डर में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त
हुआ है;
दिन मनाए जाने वाले निंगोल चक्कौबा को प्रतिबंधित अवकाश के रूप में घोषित करने
तथा उन्हें राष्ट्रीय कैलेन्डर में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त
हुआ है;
(ख) यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ऐसी घोषणा
कब करेगी ताकि मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूर किया जा सके;
कब करेगी ताकि मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूर किया जा सके;
(ग) क्या यह सच है कि मणिपुर की संस्कृति, त्यौहारों और ऐतिहासिक चिन्हों से
संबंधित एक भी दिवस राष्ट्रीय कैलेन्डर में शामिल नहीं किया गया है; और
संबंधित एक भी दिवस राष्ट्रीय कैलेन्डर में शामिल नहीं किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या
योजना है?
योजना है?
उत्तर
कार्मिक, लोग शिकायत तथ पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री
कार्याल में
कार्याल में
राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) एवं (ख) : जी, हां।
मौजूदा नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में एक वर्ष
में 17 अवकाश होते हैं। इन 17 अवकाश में से 14 पूर्व अधिसूचित, अनिवार्य अवकाश
होते हैं, जिसमें तीन राष्ट्रीय अवकाश नामत: गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और
महात्मा गांधी जयंती शामिल हैं। शेष अवकाशों को संबंधित राज्यों में कार्यरत
केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति (सीजीईडब्ल्यूसीसी) द्वारा 12
अवसरों की अन्य सूची से चुना जाना होता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को इस
प्रकार से अधिसूचित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से दो प्रतिबंधित अवकाश लेने
की अनुमति होती है।
में 17 अवकाश होते हैं। इन 17 अवकाश में से 14 पूर्व अधिसूचित, अनिवार्य अवकाश
होते हैं, जिसमें तीन राष्ट्रीय अवकाश नामत: गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और
महात्मा गांधी जयंती शामिल हैं। शेष अवकाशों को संबंधित राज्यों में कार्यरत
केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति (सीजीईडब्ल्यूसीसी) द्वारा 12
अवसरों की अन्य सूची से चुना जाना होता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को इस
प्रकार से अधिसूचित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से दो प्रतिबंधित अवकाश लेने
की अनुमति होती है।
सरकार द्वारा एक वर्ष में घोषित किए जाने वाले कुल अवकाशों की अधिकतम सीमा को
ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त अवसर पर अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा
करना संभव नहीं है।
ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त अवसर पर अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा
करना संभव नहीं है।
(ग) एवं (घ) : नीति के अनुसार, राज्यों की राजधानी में केन्द्र सरकार की
कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति क्षेत्रीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते
हुए तीन अवकाशों का चयन करती है। राज्यों को राजधानी में मौजूद समन्वय समिति
क्षेत्रीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रतिबंधित अवकाश की
सूची बना सकती है।
कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति क्षेत्रीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते
हुए तीन अवकाशों का चयन करती है। राज्यों को राजधानी में मौजूद समन्वय समिति
क्षेत्रीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रतिबंधित अवकाश की
सूची बना सकती है।
स्रोत : राज्य सभा PDF/WORD (Hindi) PDF/WORD
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