1996 पेंशनरों के पेंशन
और नोशनल वेतन की गणना
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय।
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1986 के बाद
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
भारत सरकार, तीसरा तल्ला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ने विषयांकित
मामले में अपने ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि 1 जनवरी 1986 (4th CPC) के बाद
सेवानिवृत्त कर्मचारियों/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति
पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन सातवां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित द्वितिय विकल्प
के आधार पर किया जाएगा।
04.08.2016 के तहत् 1986 के बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/मृत सरकारी
कर्मचारियों के आश्रितों का सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन
उनके वर्तमान पेन्शन को 2.57 से गुणा करके किया निर्धारित किया गया था एवं
विकल्प 1 के व्यहार्यता पर विचार करने हेतु सचिव, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण
विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया था। कमिटि द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि प्रथम विकल्प के अनुसार
1986 के बाद सेवानिवृत्त/मृत सभी केन्द्रीय पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर का
सेवानिवृत्ति पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु उनके
सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के मूल वेतन को 7सी.पी.सी. के आधार पर सम्बन्धित
लेवल में नोशनली निर्धारित किया जाए तत्पश्चात् उक्त वेतन का 50 प्रतिशत
सेवानिवृत्ति पेन्शन एवं 30 प्रतिशत पारिवारिक पेन्शन के रूप में निर्धारित
किया जाए। नोशनल वेतन निर्धारण उस समय में लागू वेतन निर्धारण के नियमों का
पूरी तरह से पालन किया जाए। वैसे मामलों में जिसमें पारिवारिक पेन्शनर बढ़ी
हुई दर से पारिवारिक पेन्शन का हकदार है, वैसे मामलों में उन्हें दिनांक
01.01.2016 से पेन्शन का निर्धारण नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत की दर से
नियमानुसार निर्धारित अवधि तक देय होगा।
पेन्शन में से जो अधिक लाभदायक विकल्प के आधार पर ही पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन
का निर्धारण किया जाए।
विकल्प के आधार पर कैलकुलेटेड पेन्शन से ज्यादा है, वैसे मामलों में संशोधित
पेन्शन ही अन्तिम माना जाएगा।
उदाहरण 1
कोई सरकारी कर्मचारी 4थे वेतन आयोग के वेतनमान 3000—4500 में मूल वेतन 4000
था, दिनांक 31.01.1989 को सेवानिवृत्ति हुए। 1.1.2016 को संशोधन से पूर्व उनका
पेन्शन 12600 था। इनके पेन्शन का निर्धारण निम्नानुसार होगा —
स्टेप 1: 1.1.2016 को द्वितीय विकल्प के … … … … … … … … … … …
32382
अनुसार 2.57 से गुणा कर मासिक पेन्शन
12600 X 2.57 = 32382
स्टेप 2: 1.1.1996 से नोशनल वेतन … … … . .. … … … … … … … … ..
11300
वेतनमान 10000—15200 में
स्टेप 3: 1.1.2006 से नोशनल वेतन … … … … … … … … … … 27620
पी.बी.3 ग्रेड वेतन 6600 र्मे 11300 गुणा 1.86 अर्थात्
21018 + 6600 = 27620
स्टेप 4: 1.1.2016 से नोशनल वेतन … … … … … … … … … … 71800
27620 X 2.57 लेवल 11 में
स्टेप 5: प्रथम विकल्प के अनुसार 1.1.2016 से … … … … … … … … … 35900
संशोधित पेन्शन होगा 1.1.2016 से नोशनल वेतन का 50 प्रतिशत
अत: कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 से संशोधित मासिक पेन्शन उपरोक्त स्टेप 1 एवं
स्टेप 5 में से अधिक लाभदायक विकल्प अर्थात् 35900 होगा।
उदाहरण 2
कोई सरकारी कर्मचारी 4थे वेतन आयोग के वेतनमान 3000—4500 में मूल वेतन 4000
था, तथा उनकी मृत्यु दिनांक 31.01.1989 से पूर्व हुई। 1.1.2016 को संशोधन से
पूर्व उनका पारिवारिक पेन्शन 7560 था। इनके पारिवारिक पेन्शन का निर्धारण
निम्नानुसार होगा —
स्टेप 1: 1.1.2016 को द्वितीय विकल्प के … … … … … … … …… … …
… 19430
अनुसार 2.57 से गुणा कर संशोधित पारिवारिक पेन्शन
7560 X 2.57 = 19430
स्टेप 2: 1.1.1996 से नोशनल वेतन … … … . .. … … … … … … … … ..
11300
वेतनमान 10000—15200 में
स्टेप 3: 1.1.2006 से नोशनल वेतन … … … … … … … … … .. … 27620
पी.बी.3 ग्रेड वेतन 6600 र्मे 11300 X 1.86 = 21018 + 6600 = 27620
स्टेप 4: 1.1.2016 से नोशनल वेतन … … … … … … … … … . … 71800
लेवल 11 में 27620 X 2.57 = 70983 अर्थात 71800
स्टेप 4: 1.1.2016 से संशोधित पारिवारिक पेन्शन. … … … … … … … …
… 21540
71800 का 30 प्रतिशत अर्थात् 21540
स्टेप 5: 1.1.2016 से संशोधित पारिवारिक पेन्शन. … … … … … … … …
… 35900
एनहैन्सड दर पर 71800 का 50 प्रतिशत = 35900
अत: कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016—पी एण्ड पी डब्ल्यु—ए दिनांक 12 मई
2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 से नॉरमल दर से संशोधित पारिवारिक पेन्शन
उपरोक्त स्टेप 1 एवं स्टेप 4 में से अधिक लाभदायक विकल्प अर्थात् 21540 होगा।
Source: http://doppw.gov.in/
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