Enhancement of Superannuation age of doctors to 65 years
लोकसभा में दिनांक 9 मार्च 2018 को सांसद पोन्नुसामी वेनुगोपाल के अतारांकित
प्रश्न संख्या 2335 के जवाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य
मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी कि सरकार ने केन्द्रीय
स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के अलावा डॉक्टरों के Superannuation की उम्र को 65 वर्ष
तक बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया है जिसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय के दिनांक 30.09.2017 को कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किया गया।
इसके अलावा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के दिनांक 16.01.2018 को अधिसूचना के तहत सरकार ने डॉक्टरों के
निम्नलिखित संवर्गों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाते हुए मौलिक
नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (खख) को संशोधित किया है —
विभाग के दिनांक 16.01.2018 को अधिसूचना के तहत सरकार ने डॉक्टरों के
निम्नलिखित संवर्गों की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाते हुए मौलिक
नियम, 1922 के नियम 56 के खंड (खख) को संशोधित किया है —
1. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण, गैर शिक्षण और लोक स्वास्थ्य
उप—संवर्गों में शामिल सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ।
उप—संवर्गों में शामिल सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ।
2. आयुष डॉक्टर।
3. सशस्त्र सेना बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत सिविलियन डॉक्टर।
4. भारतीय आयुध फैक्ट्री स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत् दंत चिकित्सक।
6. भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के डॉक्टर और रेल मंत्रालय के अंतर्गत दंत
चिकित्सक, और
चिकित्सक, और
7. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा
अधिकारी उप—संवर्ग के डॉक्टर और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के
विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी।
अधिकारी उप—संवर्ग के डॉक्टर और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के
विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी।
Source : LOKSABHA ( Hindi / English )
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