इसके तहत चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी विदेश भ्रमण के योग्य होंगे। इसे वित्त मंत्रालय और प्रधानमंतत्री कार्यालय से औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है।
एक वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को इस आशय की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है। गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे संबंधित विभागों से टिप्पणी मांगी है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में पांच मध्य एशियाई देशों कजाखिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगिस्तान और ताजिकिस्तान को एलटीसी के तहत लाने की बात रखी थी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन देशों के भ्रमण पर जाने की इजाजत देने का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के इन देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना है। इससे पूर्व मार्च में सरकार ने कहा था कि उसने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर दक्षेस देशों की यात्रा करने से जुड़े एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
राजधानी और शताब्दी में फ्लेक्सी फेयर होगा मान्य
जानें, क्या होगा लाभ
-
केंद्रीय कर्मचारी अब एलटीसी के तहत अपनी यात्रा शुरू होने के चार महीने पहले एडवांस ले सकेंगे।
-
मौजूदा नियम के तहत एक कर्मचारी के स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनकी प्रस्तावित एलटीसी यात्रा पर जाने की तारीख से 65 दिन पूर्व एडवांस लेने की अनुमति प्रदान करते हैं।
-
कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 से अग्रिम आरक्षण के लिए बुकिंग समय 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है।
-
रेल से यात्रा करने की सूरत में सरकारी कर्मचारियों की एलटीसी एडवांस की समय सीमा 65 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया।
-
एलटीसी के तहत यात्रा अन्य तरीकों जैसे वायुयान, समुद्र या सड़क के जरिए हैं, की सूरत में एलटीसी एडवांस की सीमा 65 दिन ही रहेगी।
-
कर्मचारियों को राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में उपलब्ध कैटरिंग सुविधा के लाभ को आवश्यक रूप से लेना होगा और इसका मूल्य टिकट में शामिल होगा।
COMMENTS