CGEGIS: दिनांक 01.10.2018 से
31.12.2018 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सरणियां – कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 दिसंबर 2018
31.12.2018 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सरणियां – कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 दिसंबर 2018
स. 7(2)ई-
v/2016
v/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय व्यय विभाग
नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2018
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 – 01.10.2018 से
31.12.2018 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सरणियां
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत, आर्थिक कार्य
विभाग द्वारा दिनांक 04.10.2018 के अपने संकल्प सं. 5(1)-बी(पीडी)/2018 के तहत
यथा-अधिसूचित 8% की वार्षिक ब्याज की दर (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार
पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा 01.10.2018 से
31.12.2018 की तिमाही के लिए, लाभार्थियों के लिए तैयार की गई बचत निधि के
लाभों की सरणियाँ, जो इस मंत्रालय के 17.03.2017 के संसंख्यक कार्यालय ज्ञापन
के अनुसार 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही हैं, संलग्न हैं।
विभाग द्वारा दिनांक 04.10.2018 के अपने संकल्प सं. 5(1)-बी(पीडी)/2018 के तहत
यथा-अधिसूचित 8% की वार्षिक ब्याज की दर (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार
पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा 01.10.2018 से
31.12.2018 की तिमाही के लिए, लाभार्थियों के लिए तैयार की गई बचत निधि के
लाभों की सरणियाँ, जो इस मंत्रालय के 17.03.2017 के संसंख्यक कार्यालय ज्ञापन
के अनुसार 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही हैं, संलग्न हैं।
2. विद्यमान पद्धति के अनुसार संलग्न सारणियाँ दो श्रेणियों की हैं। जैसा की
अब तक होता था, इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 01.01.1982
से 31.12.1989 तक 10/- रुपये प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/- रुपये प्रतिमाह
के अंशदान पर आधारित है। बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे
कर्मचारियों के लिए 10/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिनहोने
01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था।
अब तक होता था, इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 01.01.1982
से 31.12.1989 तक 10/- रुपये प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/- रुपये प्रतिमाह
के अंशदान पर आधारित है। बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे
कर्मचारियों के लिए 10/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिनहोने
01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था।
3. ये आदेश 01.10.2018 से 31.12.2018 की अवधि के लिए लाभों की सारणी के संबंध
में हैं, तथापि 01.01.2018 से 30.09.2018 तक की पहली, दूसरी एवं तीसरी तिमाही
के लिए जारी की जा चुकी सरणियाँ भी सहूलियत और समेकन के लिए पुनः प्रस्तुत की
जा रही है।
में हैं, तथापि 01.01.2018 से 30.09.2018 तक की पहली, दूसरी एवं तीसरी तिमाही
के लिए जारी की जा चुकी सरणियाँ भी सहूलियत और समेकन के लिए पुनः प्रस्तुत की
जा रही है।
4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू
होने का संबंध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श
से जारी किए जाते हैं।
होने का संबंध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श
से जारी किए जाते हैं।
(अमर नाथ सिंह)
निदेशक
सेवा में
- केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि
(मानक सूची के अनुसार) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों
के साथ। - एनआईसी, व्यय विभाग को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड
करने के लिए।
Source: Department of Expenditure (click to view/download signed OM)
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