30 जून को
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उस वर्ष कि पहली जुलाई को पेंशन संबंधी लाभ
हेतु वेतनवृद्धि के पात्रता संबंध में
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उस वर्ष कि पहली जुलाई को पेंशन संबंधी लाभ
हेतु वेतनवृद्धि के पात्रता संबंध में
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
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लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 427
(दिनांक 12.12.2018 को उत्तर के लिए)
रिट याचिका पर निर्णय
427. श्री असादुद्दिन ओवैसी :
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 30 जून को
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उस वर्ष कि पहली जुलाई को पेंशन संबंधी लाभ
हेतु वेतनवृद्धि के पात्र हैं क्योंकि वे उस वर्ष की पूर्ण सेवा पूरा होने के
पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं;
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उस वर्ष कि पहली जुलाई को पेंशन संबंधी लाभ
हेतु वेतनवृद्धि के पात्र हैं क्योंकि वे उस वर्ष की पूर्ण सेवा पूरा होने के
पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तटसंबंधी ब्योरा क्या है;
(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय के
विरुद्ध दर्ज याचिका खारिज की है;
विरुद्ध दर्ज याचिका खारिज की है;
(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन कर्मचारियों, जो एक वर्ष की सेवा पूरा होने
के पश्चात 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान
करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं;
के पश्चात 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान
करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं;
(ङ) यदि हाँ, तो तटसंबंधी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण
हैं; और
हैं; और
(च) इस सबंध में उक्त आदेशों को कब तक जारी किया जाएगा?
उत्तर
कार्मिक
,
लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री
कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)
,
लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री
कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)
(क) से (ख): जी नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 15732/2017
में केवल याचिकादाता को ही राहत दी है।
में केवल याचिकादाता को ही राहत दी है।
(ग): जी हाँ।
(घ) से (च): क्योंकि यह निर्णय केवल याचिकादाता के लिए दिया गया है और भारत
सरकार की कार्मिक नीति के विरुद्ध है, इसलिए एक सामनी आदेश जारी करने का
प्रश्न नहीं उठता।
सरकार की कार्मिक नीति के विरुद्ध है, इसलिए एक सामनी आदेश जारी करने का
प्रश्न नहीं उठता।
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