सीजीएचएस लाभार्थियों से जुड़ी प्रक्रियात्मक समस्याएँ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 780
दिनांक 14 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिया गया
सीजीएचएस लाभार्थियों से जुड़ी प्रक्रियात्मक समस्याएँ
780. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल:
क्या स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने उन सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा के लिए भेजा जाता है को पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई जांच के लिए संबन्धित आरोग्य केंद्र में जाकर अनुमोदन प्रपट करना अनिवार्य कर दिया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों को हो रही असुविधा और परेशानी की ओर ध्यान दिया है जिन्हें उक्त जांच के अनुमोदन हेतु बार-बार औषधालय जाना पड़ता है और यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा रोगियों, पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों के हित में इस प्रक्रिया को सरल बनाने/बदलने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/ करने का प्रस्ताव है?
उत्तर
स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)
(क) एवं (ख): जी, हां। सरकार ने दिनांक 15 जनवरी, 2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. जेड 15025/117/2017/डाआर/सी.जी.एच.एस./ई.एच.एस. के माध्यम से सभी सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को सी.जी.एच.एस. आरोग्य केंद्र के किसी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफ़र किये जाने के बाद सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से ओ.पी.डी. परामर्श लेने की अनुमति दी है। पैनलबद्ध अस्पतालों में परामर्श के बाद लाभार्थी पुनः संबन्धित आरोग्य केन्द्रों को रिपोर्ट करेंगे, जहां चिकित्सा अधिकारी/सी.एम.ओ. सूचीबद्ध जांच पृष्ठांकित करेंगे और औषधि जारी करेंगे।
सरकार ने मामले को समीक्षा की है और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
(ग) जी हाँ, सी.जी.एच.एस. के अधीन पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों के परामर्श पर जांच करने की अनुमति देने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।
(घ) दिनांक 15 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं.जैड15025/117/2017/डाआर/सी.जी.एच.एस./ई.एच.एस. के माध्यम से जारी रेफेरल के दिशानिर्देशों को दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. जैड15025/117/2017/डाआर/सी.जी.एच.एस./ई.एच.एस. के माध्यम से परिशोधित किया गया है और रुग्ण व्यक्तियों, पेंशनभोगियों तथा सेवारत कर्मचारियों के हित में निम्नलिखित परिशोधन किए गए हैं:-
- एक ही अस्पताल में रेफ़र किए गए मामले 30 दिनों के अंदर 3 बार परामर्श के लिए वैध होंगे।
- सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को आवश्यकता होने पर किसी अस्पताल में एक समय में अधिकतम 3 विशेषज्ञों से परामर्श लेने की अनुमति होगी।
- निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञयों द्वारा बताई जांच यदि विशेषज्ञ द्वारा यथा प्रमाणित आपात स्थिति में करानी अपेक्षित हो तो सी.जी.एच.एस. के पृष्ठांकिन के बिना कराई जा सकेगी।
*****
श्रोत: लोकसभा हिन्दी / अँग्रेजी
COMMENTS