अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय में दिशानिर्देश Guidelines for reservation for SC/ST
राज्य सभा में श्रीमती कान्ता कर्दम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण से संबन्धित पुछे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने यह वक्तव्य दिया कि सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन और कार्यान्वयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुदेशों में यह भी निदेश दिया गया है कि आरक्षण नीति से संबंधित आदेशों के अनुपालन के मामले में लापरवाही अथवा चूक करने को गंभीरता से लिया जाए तथा ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारियों दवारा समय पर उचित कार्रवाई की जाए।
खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। खुली प्रतियोगिता से इतर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25.84% आरक्षण निर्धारित किया गया है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के दिशाजनिर्देशों के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को कम से कम उप सचिव की रैंक वाले संपर्क अधिकारी को नामांकित करना तथा केन्द्र सरकार के पदों ओर सेवाओं में आरक्षण से संबंधित आदेशों को लागू करने के लिए विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना अपेक्षित होता है।
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2828
(दिनांक 12.12.2019 को उत्तर दिया गया)
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण
2828. श्रीमती कान्ता कर्दम:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण संबंधी उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आरक्षण का लाभ सभी लक्षित श्रेणियों को समान रूप से दिया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में आरक्षण के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) से (घ) : जी, हां। ** उपर्युक्त **
स्रोत : राज्यसभा (PDF in English / PDF in Hindi)
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